आधार कार्ड भारत में एक अहम दस्तावेज बन चुका है. स्कूल में एडमिशन से लेकर बैंक तक में आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है. वहीं आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर यह नहीं कराया जाता है, तो पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा. ऐसे में चुनाव आयोग ने भी नागरिकों को आधार से वोटर आईडी लिंक कराने कराने के लिए कहा है.
चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर आधार को मतदान पत्र से लिंक करने की सुविधा दी है. ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक नहीं कराया जाता है तो वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा. शुक्रवार को लोकसभा में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस सवाल के लिखित जवाब में कहा कि अगर आपका आधार कार्ड, मतदान पत्र से लिंक नहीं है तो वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा.
54 करोड़ लोगो ने आधार से वोटर को कराया लिंक
मंत्री ने अपने एक बयान में जानकारी दी है कि लगभग 95 करोड़ मतदाताओं में से 54 करोड़ से अधिक वोटर्स ने अपने Aadhaar को Voter ID से लिंक कराया है. अगर आप भी अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर या फिर निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर यह काम पूरा कर सकते हैं.