इंदौर(Indore) : आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में जोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 82 अंतर्गत प्लॉट नंबर D 20, 21 एवं 22 सुदामा नगर में लेआउट में ऑडिटोरियम कम्युनिटी हॉल की जमीन पर 4 रो हाउस का निर्माण अवैध तरीके से करने पर निगम रिमूवल विभाग द्वारा 4 रो हाउस को हटाने की कार्रवाई की गई। विदित हो कि जोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 82 के अंतर्गत भवन स्वामी महेंद्र जैन द्वारा प्लाट नं. डी 20 डी 21 एवं डी 22 सुदामानगर के ले-आउट में ऑडिटोरियम / कम्युनिटी हॉल की जमीन पर 4 रो हाउस का निर्माण किया गया।
इस संबंध में निगम द्वारा पूर्व में सूचना पत्र, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये किन्तु भवन स्वामी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं काम बंद करने की सूचना के उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा सतत् निर्माण कार्य जारी रखकर कार्य किया गया एवं अंतिम आदेश क्र 69 दिनांक 28/01/2022 जारी किये जाने के उपरांत मृदूल पुरूषोत्तम मंत्री के नाम से जवाब प्राप्त ।
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जिसमें संलग्न दस्तावेज के साथ किसी भी प्रकार की निर्माण स्वीकृति या निर्माण हेतु हुआ मानचित्र या अन्य निर्माण संबंधी दस्तावेज पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह प्रतीत हुआ कि भवन स्वामी द्वारा किया गया निर्माण अवैध है। उक्त निर्माण के संबंध में शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि भवन स्वामी द्वारा मकान विक्रय करने के उद्देश्य से जनता को भ्रमित करने हेतु प्लाट नं. डी 20 डी 21 एवं डी 22 सुदामा नगर का फर्जी नक्शा एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये है।
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जिसमें इंजीनियर के रूप में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज है। शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकृत कराया गया नक्शा प्लाट नं 2001 सेक्टर डी सुदामा नगर इंदौर के नक्शे में उल्लेखित जैसे ही है, साथ ही भवन स्वामी द्वारा फर्जी नक्शा एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने पर निगम द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए आज रिमूवल कार्रवाई करते हुए 4 अवैध रो हाउस निर्माण को जेसीबी एवं पोकलेन के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। कार्यवाही के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी अश्विन जनवदे, रिमूवल सहायक बबलू कल्याणे एवं निगम रिमूवल की टीम उपस्थित थी।