इंदौर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को एक साल की जेल हो गई है। आपको बता दें कि, पूर्व मुख्यमंत्री को मारपीट के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ उज्जैन से पूर्व सांसद रहे प्रेमचंद्र गुड्डू सहित 5 लोगों को 1 साल की सजा, 5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बता दें कि, कांग्रेस नेताओं (Congress) को यह सजा उज्जैन में हुए मारपीट के मामले में दी गई है। इस मामले की सुनवाई इंदौर के विशेष न्यायालय में चल रही थी।
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जिसके बाद आज कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh), पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। इसके साथ ही इसी मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला
पूरे मामले की बात की जाए तो यह मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का है। दरअसल, 17 जुलाई 2011 की घटना के समय दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं ने काले झंडे दिखा रहे थे। जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान यह मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट के बाद इस मामले पर बीजेपी नेताओं ने शिकायत कर दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, विधायक महेश परमार सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज करवाया था।
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17 जुलाई 2011 को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक निजी होटल के उद्घाटन समारोह में आए थे। इस दौरान यहां सिंह के काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। इस वजह से ही दिग्विजय सिंह के समर्थकों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। मारपीट के बाद पुलिस ने कांग्रेस के 4 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिनमें मुकेश भाटी, अनंत नारायण मीणा, जयसिंह दरबार, असलम लाला पर एफआईआर दर्ज की गई थी।