केंद्रीय कर्मचारियों को अब अंगदान के लिए 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

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केंद्र सरकार ने अपने केंद्र कर्मचारियों के अंगदान के लिए 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है। इसके साथ ही बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले कर्मचारियों को इसके लिए 30 दिन की छुट्टी दी जाती थी लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बढाकर 42 दिन कर दिया है।

केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दाता के अंग को निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके कारण दाता को स्वस्थ होने में समय लगता है, जिसमें अस्पताल में बिताया गया समय और इसके बाद की अवधि शामिल है। इसके अलावा, किसी अन्य इंसान की मदद के लिए किए गए आदर्श कार्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 42 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया गया है। यह फैसला जनहित में विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में किया गया है।

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इसके साथ ही आदेश में कहा गया कि दाता का अंग निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी के प्रकार से परे आकस्मिक अवकाश की अधिकतम अवधि 42 दिन होगी जिसे सरकारी पंजीकृत चिकित्सक की अनुशंसा के मुताबिक प्रदान किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने के दिन से विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः एक बार में लिया जाएगा। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर सरकारी पंजीकृत चिकित्सक की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है।