इंदौर: प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के अन्तर्गत रोजगार स्थापित करने के लिए एक लाख से 50 लाख रू तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत पात्र ऋण परियोजना में उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक और सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए राशि एक लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं।
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योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो तथा आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इसी प्रकार आवेदक न्यूनतम 12 कक्षा उत्तीर्ण हो, आय सीमा परिवार की वार्षिक आय रूपये 12 लाख से अधिक न हो। आवेदक अथवा परिवार का सदस्य आयकर दाता है, तो पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। ऐसे पात्र व्यक्तियों से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने की अपील की गई है।
योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता सभी वर्गों के हितग्राही की बैंक द्वारा वितरित ऋण (टर्म लोन/वर्किंग कैपिटल) पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान स्वीकार्य होगा। योजनांतर्गत ऋण गारंटी शुल्क, प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा। योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल से किया जायेगा।