Indore News: जिले में हुए जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम, दी गई विधिक सेवा की जानकारी

Mohit
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इंदौर: इंदौर जिले में आज आजादी का अमृत महोत्सव एवं विधिक सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुये।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एवं विधिक सहायता अधिकारी श्री दिग्विजय सिंह के समन्वय से इन्दौर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों- पिपलिया कुमार, बड़ा बांगडदा, रिंजलाई, बिसनावदा, ग्राम श्रीराम तलावली, ग्राम सिन्दोडा, ग्राम नारलाय, ग्राम कलारिया, ग्राम इन्द्रप्रस्थ एवं ग्राम धरनावद में विधिक जागरूकता दल के पैरालीगल वालेंटियर्स श्री हरीश कुमार सोनी, श्री शंकरलाल पोरवाल, श्री जीवन चौधरी, श्री कैलाशचन्द्र पाल एवं योगेन्द्र कुमार चौधरी की टीम द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से ’’न्याय आपके द्वार’’ अभियान चलाया जाकर शहरी क्षेत्र को विधिक सेवा संस्थाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता/सलाह, जन उपयोगी लोक अदालत, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-भोषण तथा कल्याण योजना, लोक अदालत में राजीनामे के फायदे, पुलिस थाने में आपके अधिकारी के साथ ही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी बताया गया।

तहसील विधिक सेवा समिति, देपालपुर के पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती सीमा जोशी, श्रीमती अर्चना व्यास एवं श्रीमती रेखा बाथम द्वारा ग्राम गेहॅून खेडी एवं ग्राम किरखेडा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणजन को विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य विधिक सेवा योजनाओं जैसे मध्यस्थता, लोक अदालत, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, भरण-पोषण कानून के विषय में जानकारी दी गई।

तहसील विधिक सेवा समिति, डॉ. अंबेडकर नगर के पैरालीगल वालेंटियर श्री श्याम परमार एवं श्री शुभम धारविया द्वारा ग्राम औलानी, कौलानी, ग्राम पंचायत रामपुरिया, ग्राम खेडा, ग्राम पंचायत काली किराय एवं ग्राम गाडाघाट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य विधिक सेवा योजनाओं जैसे मध्यस्थता, लोक अदालत, निर्माण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, भरण-पोषण कानून के विषय में जानकारी दी गई।

इसी तरह तहसील विधिक सेवा समिति, हातोद के पैरालीगल वालेंटियर श्री कमल मडवा द्वारा ग्राम खाडी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं अन्य विधिक सेवा योजनाओं जैसे मध्यस्थता, लोक अदालत, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, निर्माण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, भरण-पोषण कानून के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में ग्रामीणजन को विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित पेम्पलेट का वितरण भी किया गया।