लव जिहाद जैसे घिनोने अपराध पर नकेल कसने आज यूपी सरकार द्वारा पारित किये गए अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिल गई है। इसी मंजूरी के साथ आज से राज्य में लव जिहाद का नया कानून लागु हो गया है।
मंगलवार 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ बनाये गए कानून को पारित किया गया था। उसके बाद इस आदेश को लागू करवाने के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। आज शनिवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई जिसके बाद यह नया कानून आज से यूपी में लागू हो गया है। अब राज्य सरकार को इस आदेश को 6 माह के अंदर राज्य सरकार से विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।
इस लागू हुए कानून UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 के अनुसार, धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी।