नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जिले में प्रशासन ने नगरी निकाय चुनाव को देखते हुए, विभिन्न सामानों की सूची जारी की है। जो प्रतियाशियो के चुनाव प्रचार खर्च में जोड़ी जाएगी।
चुनाव लड़ने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रचार-प्रसार की सामग्री का होता है, प्रत्याशी अगर पार्टी के फोटो व निशान वाली शर्ट लेते हैं। तो इसकी भी राशि तय की है। टीशर्ट 100 रूपए, कुर्ता पजामें के 400 रूपए जुड़ेंगे। इसी तरह पार्टी के निशान वाला कपड़ा यह गमछे के ₹10 और रेशमी कपड़े वाला अगर हुआ तो उसके ₹15 जुड़ेंगे।
चुनाव प्रचार के दौरान अगर प्रत्याशी को किसी को डालडा से लड्डू खिलाना है तो उसके ₹250 देना होंगे जबकि शुद्ध घी से बने हैं तो उसका चार्ज ₹500 किलो के हिसाब से खर्च जुड़ेगा और ठीक उसी तरह शरबत और कट चाय के 5-5 रुपए हुए तो ₹10 जुड़ेंगे। पूड़ी-सब्जी के पैकेट के 35 रूपए और पानी की बोतल के 5, 8, 15 रूपए जुड़ेंगे।
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इस दौरान कपड़े के बैनर की भी प्राइस तय की गई है। प्रचार-प्रसार से संबंधी कपड़े के बैनर का मूल्य प्रति मीटर ₹25 जुड़ेगा और झंडे के लिए ₹7 से लेकर ₹150 तक अलग-अलग डिजाइन में जुड़ेंगे। बैनर ₹2 वर्ग फीट, प्लास्टिक का कटआउट ₹60 प्रति फीट होगा। इसके साथ ही प्रत्याशी के ऊपर हाथ वाले लकड़ी के कटआउट के लिए 1700 रुपए और नीचे हाथ वाले कटाव के लिए 1500 रुपए जुड़ेंगे
कोरोना के बचाव के लिए आने वाले सामान जैसे हेड कवर और डिस्पोजल मास्क दोनों के 100 -100 रुपए तय किए गए है। एवं N95 मास्क के ₹35 और 50ml सैनिटाइजर के 7.86 रुपए, हैंड ग्लव्स के ₹39, फेस शील्ड के 12.20 रूपए, सेनेटाइजर मशीन के 2500 रुपए और पीपीई कीट के ₹300 के हिसाब से खर्च तय किया गया है।
चुनाव के दौरान प्रत्याशी जमकर पैसा खर्च करते हैं। जिसके लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च पर एक सीमा तय की है। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टी प्रचार-प्रसार में पैसे को पानी की तरह खर्च करती है। गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर नोटिस से लेकर चुनाव निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाती है।