उज्जैन। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संतोष टैगोर ने जानकारी दी कि पूर्व में शहरी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने पर कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के मकानों को एपिसेंटर घोषित कर उनके घरों से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। इनमें 41 क्षेत्रों में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होने से एवं सभी सेम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से तथा विगत 10 दिनों में उक्त क्षेत्रों में कोई नया केस रिपोर्ट नहीं आने से इन्हें कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया है।
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