Maharashtra : सुप्रीम कोर्ट की शरण में उद्धव ठाकरे गुट, कहा शिंदे बागी कैसे बनाया सीएम

Pinal Patidar
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शिवसेना (Shivsena) से बगावत करके महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता सिद्ध करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुँच गया है। उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा उक्त 16 विधायकों को सस्पेंड करने की मांग की गई है ,जिन पर अयोग्यता सिद्ध करने की कार्यवाही जारी है । दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए उध्दव गुट ने कहा कि इसके अनुसार सुनवाई होना चाहिए। इस स्थिति में उन्होने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिनवाल को विवश बताते हुए कहा की, डिप्टी स्पीकर के द्वारा 16 विधायकों को नोटिस भेजने के बाद उन्हें राजनैतिक षड्यंत्र के तहत आरोपित किया गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, टाली सुनवाई

शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु द्वारा लगाई गई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल सुनवाई टाल दी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 11 जुलाई को करेगी।

शिंदे बने सीएम, फ्लोर टेस्ट है अभी बाकी

गौरतलब है कि शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, इसके साथ ही बड़े सियासी उलटफेर के तहत बीजेपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। अभी बहुमत परीक्षण का फ्लोर टेस्ट बाकी है, जिसके लिए सीएम एकनाथ शिंदे गोवा अपने विधायक साथियों के पास पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कल से दो दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है , जिसमें अपने विधायक दल के साथ वे गोवा से पहुंचेगे।