आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री संदीप सोनी द्वारा भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ (zodiac mal) बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, द्वारा बिना कार्य पूर्णता एवं आधिभोग प्रणाम पत्र प्राप्त किए भवन का उपयोग करते हुए दुकानों का संचालन चालू कर दिए जाने पर कंपाउंडिंग निरस्त करने संबंधी नोटिस जारी करते हुए 7 दिवस में स्पष्टीकरण संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया।
विदित हो कि भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ (zodiac mal) बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, को निगम द्वारा भवन अनुज्ञा जारी की गई थी जिसमें भूतल पर व्यवसायिक उपयोग स्वीकृत किया गया था एवं जी प्लस 3 निर्माण स्वीकृत होकर फ्रंट एम ओ एस की स्वीकृति दी गई थी। उक्त स्थल पर बिना कार्य पूर्णता एवं अधिवो प्राण पत्र प्राप्त किए भवन का उपयोग करते हुए दुकानों का संचालन चालू कर दिए जाने के कारण निगम द्वारा पूर्व में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
उक्त के क्रम में भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान स्थल पर प्रथम दृष्टि दया स्वीकृति के विपरीत उल्लंघन पाए गए।
मौके की निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ बिचोली हप्सी, (zodiac mal)
बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, द्वारा भवन में अवैध निर्माण किया गया होकर फ्रंट एम एस एवं साइड एम ओ एस के भी निर्माण किया जा चुका जिसका की प्रशमन कंपाउंडिंग किया जाना आवश्यक है इसके पश्चात ही कार्य पूर्णता दिया जाना संभव है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो भी फ्रंट एम वॉइस में निर्माण किया गया है वह भी प्रशमन कंपाउंआयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री संदीप सोनी द्वारा भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ (zodiac mal) बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, द्वारा बिना कार्य पूर्णता एवं आधिभोग प्रणाम पत्र प्राप्त किए भवन का उपयोग करते हुए दुकानों का संचालन चालू कर दिए जाने पर कंपाउंडिंग निरस्त करने संबंधी नोटिस जारी करते हुए 7 दिवस में स्पष्टीकरण संबंधी सूचना पत्र जारी किया गया।
विदित हो कि भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ (zodiac mal) बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, को निगम द्वारा भवन अनुज्ञा जारी की गई थी जिसमें भूतल पर व्यवसायिक उपयोग स्वीकृत किया गया था एवं जी प्लस 3 निर्माण स्वीकृत होकर फ्रंट एम ओ एस की स्वीकृति दी गई थी। उक्त स्थल पर बिना कार्य पूर्णता एवं अधिवो प्राण पत्र प्राप्त किए भवन का उपयोग करते हुए दुकानों का संचालन चालू कर दिए जाने के कारण निगम द्वारा पूर्व में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
उक्त के क्रम में भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान स्थल पर प्रथम दृष्टि दया स्वीकृति के विपरीत उल्लंघन पाए गए।
मौके की निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ बिचोली हप्सी, (zodiac mal)
बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, द्वारा भवन में अवैध निर्माण किया गया होकर फ्रंट एम एस एवं साइड एम ओ एस के भी निर्माण किया जा चुका जिसका की प्रशमन कंपाउंडिंग किया जाना आवश्यक है इसके पश्चात ही कार्य पूर्णता दिया जाना संभव है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो भी फ्रंट एम वॉइस में निर्माण किया गया है वह भी प्रशमन कंपाउंडिंग की सीमा के बाहर है एवं मौके पर कायम रखे जाने योग्य नहीं है इस संबंध में अवैध संनिर्माण का प्रशमन नियम 2016 में भी उल्लेख है कि भवन पंक्ति के बाहर किसी भी निर्माण का प्रमाण कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकेगा।
भवन निर्माण करता द्वारा स्वीकृति के विरुद्ध स्थल पर तलघर का निर्माण कर लिया गया है जिससे व्यवसाई गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है एवं भूतल पर भी स्वीकृति से अधिक व्यवसायिक निर्माण किया गया है उक्त व्यवसायिक निर्माण के लिए स्थल पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था अलग नहीं है भवन की क्षमता अनुसार पार्किंग उपलब्ध नहीं होने से पार्किंग स्थल पर अति प्रसन्न की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कि आपातकालीन परिस्थिति के दौरान दुर्घटना होने की संभावना रहेगी एवं पर्याप्त पार्किंग ना होने से वाहन फुटपाथ एवं सड़क पर खड़े होने से सड़कों पर भीड़ भाड़ की स्थिति रहेगी जिसके की मौके पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी।
उपरोक्त कारणों से भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ (zodiac mal)
बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, द्वारा प्रस्तुत कार्य पूर्णता अधिभोग पत्र हेतु कंपाउंडिंग का आवेदन निरस्त किया गया है एवं भवन में किए गए अवैध निर्माण को स्वयं हटाकर सात दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ने के हेतु सूचित भी किया गयाu है अन्यथा की स्थिति में निर्मित स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण कार्य को निगम द्वारा हटाने की नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।डिंग की सीमा के बाहर है एवं मौके पर कायम रखे जाने योग्य नहीं है इस संबंध में अवैध संनिर्माण का प्रशमन नियम 2016 में भी उल्लेख है कि भवन पंक्ति के बाहर किसी भी निर्माण का प्रमाण कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकेगा।
भवन निर्माण करता द्वारा स्वीकृति के विरुद्ध स्थल पर तलघर का निर्माण कर लिया गया है जिससे व्यवसाई गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है एवं भूतल पर भी स्वीकृति से अधिक व्यवसायिक निर्माण किया गया है उक्त व्यवसायिक निर्माण के लिए स्थल पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था अलग नहीं है भवन की क्षमता अनुसार पार्किंग उपलब्ध नहीं होने से पार्किंग स्थल पर अति प्रसन्न की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे कि आपातकालीन परिस्थिति के दौरान दुर्घटना होने की संभावना रहेगी एवं पर्याप्त पार्किंग ना होने से वाहन फुटपाथ एवं सड़क पर खड़े होने से सड़कों पर भीड़ भाड़ की स्थिति रहेगी जिसके की मौके पर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी।
उपरोक्त कारणों से भवन निर्माण करता कमल किशोर गिरधर पिता रतनलाल नीमा निर्माणकर्ता भरत पिता रामचंद्र बाहेती 1 श्री राम नगर केसर बाग इंदौर, श्री साई लाइफ स्टाइल श्याम चूघ (zodiac mal)
बिचोली हप्सी, श्रीमती चंदा चौधरी 4 अनूप नगर, द्वारा प्रस्तुत कार्य पूर्णता अधिभोग पत्र हेतु कंपाउंडिंग का आवेदन निरस्त किया गया है एवं भवन में किए गए अवैध निर्माण को स्वयं हटाकर सात दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ने के हेतु सूचित भी किया गयाu है अन्यथा की स्थिति में निर्मित स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण कार्य को निगम द्वारा हटाने की नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।