सील हुई मथुरा की शाही ईदगाह, 1 जुलाई को होगी सुनवाई

shrutimehta
Published on:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) को लेकर विवाद अभी चल ही रहा है उसी के बीच अब मथुरा (Mathura) में कृष्ण भगवान के जन्मस्थली के पास प्रसिद्ध शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की मांग सिविल कोर्ट ने मान ली है। 1 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 हिन्दी की रिपोर्ट के मुताबिक, मथुरा में पुरे 13.37 एकड़ जमीन के हक़ को लेकर सिविल कोर्ट में बहुत पहले से ही एक मामले को लेकर सुनवाई चल ही रही है। इस जमीन का 11 एकड़ भूमि का हिस्सा मंदिर के पास है और बाकि ईदगाह के पास है।

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मुथरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमे लिखा था कि शाही ईदगाह को सील करें, आने-जाने पर रोक लगाएं और कड़ी सुरक्षा रखें। इस पत्र में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का भी जिक्र किया है और कहा है कि ‘ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी में जैसे शिवलिंग मिला है इसी कारण से विरोधी लोग शुरू से इस पर विरोध करते आ रहें है।’

मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए': कोर्ट में याचिका स्वीकृत, नोटिस जारी

Also Read – ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे टीम को दिखा शिवलिंग, कोर्ट ने दिए आदेश

उन्होंने कहा कि – ‘ यह जगह कृष्ण भगवान के जन्मभूमि की संपत्ति है, जो असली वहां पर सभी हिन्दू धर्म के उत्तरजीवी कमल शेषनाग, ऊं, स्वास्तिक आदि हिन्दू धर्म के चिह्न बने हुए है। इनमे से कुछ चिन्ह तो मिटा दिए गए है और जो बचे है उनको विरोधी लोग मिटाना चाहता है। ऐसे में अगर हिन्दू धार्मिक की चीज़ो को हटा दिया जाएगा तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी बदल जाएगा और वाद-विवाद ही खत्म हो जाएगा।

महेंद्र सिंह ने इसके आगे कहा कि – ‘माननीय न्यायालय से मैं अनुरोध करता हूं कि वहां सभी का आना-जाना बंद करवा दें उस जगह की पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा की जाएं या फिर उसे सील किया जाएं।’ बहुत पहले से ही शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद हो रहा है और सिविल कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है .

Also Read – मंत्री की चली आईडीए सीईओ के मामले में, इंदौरी दावेदार धरे रह गए