
Employees Leave : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इस नए व्यवस्था के तहत वर्ष में उन्हें 22 आकस्मिक छुट्टियों की अनुमति दी गई है। यह छुट्टियां पहले से मिल रहे 10 दिन के चिकित्सा अवकाश से अलग होगी।
महीने में दो आकस्मिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध

ऐसे में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हरियाणा सरकार ने महिला अनुबंधित कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सभी महिला कर्मचारियों को अब महीने में दो आकस्मिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
अधिसूचना जारी
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब हरियाणा सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत काम करने वाली महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन यह संख्या एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मिलेगी कुल 32 दिन की वैध छुट्टी
अब तक सभी अनुबंधित कर्मचारी को साल में 10 दिन के आकस्मिक अवकाश के अलावा 10 दिन की चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी लेकिन नए आदेश के तहत महिला कर्मचारियों को अब 22 दिन आकस्मिक अवकाश के अलावा 10 दिन चिकित्सा अवकाश के साथ कुल 32 दिन की वैध छुट्टी उपलब्ध होगी।
इस फैसले को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई थी। निर्णय का उद्देश्य महिला कर्मचारियों की सामाजिक और स्वास्थ्य जरूरत को ध्यान में रखना और कार्य स्थल पर उनकी सुविधा को बढ़ाना है।
हरियाणा सरकार के इस निर्णय को महिला केंद्रित नीतियों की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। इससे महिलाओं को न केवल सुविधा मिलेगी बल्कि यह उनके कार्य जीवन संतुलन की दिशा में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।