Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार को कोर्ट से झटका, 6 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

srashti
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Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। आप की राज्यसभा सांसद ने बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था ।

बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ़्तार किया गया था और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पाँच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ़्तारी के कारण उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका बेमानी हो गई है। 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग तथा गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल थीं। स्वाति मालीवाल को मिली धमकियों को देखते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी ।

इस बीच, स्वामी मालीवाल ने इंडिया ब्लॉक नेताओं को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई घटना पर चर्चा के लिए उनसे समय मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं राहुल गांधी और शरद पवार को संबोधित एक पत्र में स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने पर उन्हें “पीड़ित के रूप में शर्मिंदा किया गया और चरित्र हनन” का सामना करना पड़ा।

उन्होंने लिखा, “समर्थन पाने के बजाय, मुझे अपने चरित्र पर लगातार हमले झेलने पड़े और अपनी ही पार्टी के नेताओं और स्वयंसेवकों द्वारा पीड़िता को शर्मिंदा किया गया।” उन्होंने आगे कहा, “पिछले एक महीने में, मैंने खुद उस दर्द और अकेलेपन का सामना किया है, जिसका सामना एक पीड़िता को न्याय के लिए लड़ते समय करना पड़ता है। . . मैं इस प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका समय चाहूंगी।”