सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रोड रेज केस में सिद्धू को होगी एक साल की सजा

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पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोडरेज केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है। सिद्धू को या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वह खुद ही सरेंडर कर देंगे। बताया जा रहा है कि सिद्धू को सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेजा जा सकता है।  कुछ समय पहले ही नवजोत सिंह अपने पटियाला स्थित घर पहुंचे हालांकि इस फैसले पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा।

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नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा यह मामला 34 साल पुराना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट को 1 साल की सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने 4 साल पहले दिए अपने फैसले को बदल दिया। बताया जा रहा है कि सिद्धू ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया था जिसके बाद बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में उन पर ₹1000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 साल पहले लिए फैसले को बदल दिया।

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आपको बताते हैं रोड रेज केस का आखिर क्या मामला है: सिद्धू से जुड़े इस रोडरेज केस का यह मामला सन 1988 का है। पटियाला में पार्किंग को लेकर सिद्धू का झगड़ा 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से हुआ था। दोनों की बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि बात हाथापाई तक पहुच गई। इस दौरान सिद्धू ने  बुजुर्ग व्यक्ति को मुक्का मार दिया और बुजुर्ग गुरुनाम सिंह की मौत हो गई। उक्त मामले में पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। हालांकि इस मामले में  नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर यहां बताया कि उन्हें कानून का फैसला स्वीकार है। जानकारी के अनुसार सिद्धू अगले कदम के लिए लीगल टीम से बात कर सकते हैं।