निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो में धरना, प्रदर्शन प्रतिबंधित, होगी कार्रवाई

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इंदौर : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि कोविड 19 के निरंतर बढते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए, जारी प्रतिबंधात्मक आदेशो के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला इंदौर द्वारा नागरिको की सुरक्षा हेतु प्रसारित आदेश के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये है, जिसके अंतर्गत बिना सक्षम स्वीकृति के भीडभाड, रैली, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि प्रतिबंधित करने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग, मास्क के उपयोग के भी निर्देश जारी किये गये है।

आयुक्त सुश्री पाल द्वारा कोविड 19 पर नियंत्रण की दृष्टि से शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित आदेशो के आलोक में समस्त अपर आयुक्त, उपायुक्त, विभाग प्रमुख, झोनल अधिकारियो को निर्देशित किया कि निगम मुख्यालय सहित समस्त झोनल कार्यालयो पर शासन एवं जिला प्रशासन के आदेश/निर्देश के विपरित धारा 144 के उल्लंघन अर्थात नागरिको के समूह के रूप में एकत्रित होने, धरना, प्रदर्शन एवं ज्ञान की स्थितियां निर्मित होने कार्यवाही की गई।

इस संबंध में आयुक्त सुश्री पाल द्वारा अपर आयुक्त एसकृष्ण चैतन्य को संबंधितो के विरूद्ध संबंधितो के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही करने तथा ततसंबंधी जानकारी से यथासमय अवगत कराने के भी आदेश जारी किये गये।