नेशनल डिफेंस एकेडमी के चलते महिलाओं के सेना में दाखिले में नया मोड़ आया है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नई नीतियां लागू करने के लिए और समय की मांग की है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है महिलाएं इस वर्ष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन इस बात को शीर्ष अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है। वहीं अब कोर्ट ने सरकार को महिलाओं की परीक्षा लेने के लिए कहा है। ऐसे में इसकी परीक्षा अब नवंबर में होगी।
जानकारी के मुताबिक, केंद्र ने एपेक्स कोर्ट से कहा है कि वे महिलाओं को अगले साल मई तक ही एनडीए में शामिल कर पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने सरकार की मांग को नहीं माना है और महिलाओं को परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने सरकार को नीतियां लागू करने के लिए 6 महीने का और समय देने से भी इनकार कर दिया है। बीते दिन सरकार ने कहा था कि महिलाएं एनडीए के जरिए दाखिला हासिल कर सकेंगी।
इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सेना तो हर काम तत्काल करती है। हमने पहले ही आदेश दिया था कि नवंबर में महिलाएं परीक्षा दें। अब महिलाओं को यह कहना ठीक नहीं है कि 6 महीने और इंतजार करो। सरकार से कहा गया कि आप परीक्षा ले, उसके बाद देखेंगे कि कितनी महिलाएं उपस्थित होती हैं और क्या दिक्कतें आती हैं। वहीं अदालत ने कहा कि हमें उम्मीद है सरकार कर लेगी।
गौरतलब है कि अपने पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि नवंबर में होने वाले एग्जाम में महिलाओं को शामिल होने दिया जाए। हालांकि उनको दाखिला मिलेगा या नहीं ये बाद में तय होगा। वही आज सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले के लिए भी आदेश दे दिया। बता दे, अदालत ने कहा कि सरकार टेंपरेरी मानक बना कर दाखिला शुरू कर सकती है। अगले एग्जाम में उन मानकों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत तो अभी करनी होगी।