श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पंजाब (Punjab) में पहली बार कोई सजा सुनाई गई है। पंजाब के मोगा शहर की अदालत के जज राहुल गर्ग (Rahul Garg) ने श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के एक मामले में 3 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों आरोपियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है । इस मामले में पूर्व में आरोपी बनाए गए 2 व्यक्तियों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप सिद्ध नहीं होने की दशा में अदालत ने बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार उक्त बेअदबी की घटना मोगा जिले के थाना स्मालसर के मलके गांव में वर्ष 2015 में हुई थी, जिसमें की अब जाकर 2022 में सजा सुनाई गई है ।
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अरविंद केजरीवाल ने कठोर सजा दिलाने का किया था वादा
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम और आमआदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बेअदबी मामलों में सख़्त सजा दिलाने का वादा किया था इसके साथ ही उन्होंने राज्य में सौहार्द व सद्भावना कायम करने के हरसम्भव प्रयास करने का भी वादा किया था । श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले पहली बार दी जा रही कानूनन सज़ा इसी वादे के निर्वहन की एक शुरुआत भर है। ज्ञातव्य है कि पंजाब में आमआदमी पार्टी की सरकार है, और पार्टी के सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल द्वारा ही पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान को सीएम पद के लिए अनुमोदित किया गया था।