Online Payment: भारतीय रिज़र्व बैंक ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में करने जा रहा बदलाव, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा

Share on:

भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया क्रेडिट-डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अक्सर नए-नए बदलाव करता है। 1 अक्टूबर से बैंकिंग से जुड़ी कई बदलाव होने जा रहा हैं, जिसके लिए आरबीआई ने निर्देश भी जारी कर दिया है।

आरबीआई के मुताबिक इस नए नियम के तहत ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधाएं और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ग्राहक जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या एप पर लेन-देन करेंगे, तब उनके कार्ड की डीटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव हो जाएगा। कार्ड टोकनाइजेशन करने के बाद कोई भी शॉपिंग वेबसाईट या ई-कॉमर्स वेबसाईट यूजर्स के कद की जानकारी को टोकन में सेव कर पाएंगे।

इस नए नियम के बाद कोई भी ग्राहक अपने कार्ड को बिना किसी भुगतान के टोकन कर सकता है। दरअसल, जब भी आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाईट, मर्चेन्ट स्टोर या किसी ऐप पर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कार्ड की जारी डिटेल्स ये प्लेटफॉर्म स्टोर कर लेते हैं, जिसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं होता है और लीक होने का रिस्क भी बढ़ता है।

Also Read: Uttar Pradesh: एक साल से चम्मचें खा रहा था शख्स, पेट से निकली 62 स्टील की चम्मचें, डॉक्टर्स भी देख कर हैरान

कार्ड के जरिए हुए पेमेंट की कोई भी जानकारी को ब्रांडिंग पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। हालांकि यह नियम को-ब्रांडेड कार्ड सेगमेंट में ऑपरेटट करने वाली कंपनियों के बिजनेस मॉडल और प्रभावित कर सकता है। लेकिन फ्रॉड के मामले कम होंगे।