अब ATM में कैश नहीं रखना बैंकों को पड़ेगा भारी, RBI ने लागू किया ये नियम

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भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम में नकदी नहीं होने को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है. दरअसल, केंद्रीय बैंक ने फैसला किया है कि एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले सभी बैंक पर वह करीब दस हजार रुपए का जुर्माना लगाएगा. किसी एक महीने में ATM में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा. यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी.

केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा, “ATM में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिये इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो.” रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है. वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं