MP News : होली का त्यौहार आ चुका है इसकी धूम बाजारों में कई दिनों से देखने को मिल रही है। ये त्यौहार हर्षोउल्लास का त्यौहार है। इसे धूमधाम के साथ पूरे मध्यप्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन कई लोग इस त्यौहार में हुड़दंग मचा देते हैं जिसको देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला हाल ही में लिया गया है। इस फैसले से शराब के शौकीन लोगों को बड़ा झटका लगा है। बता दें, मध्यप्रदेश में हफ्ते में दो दिन ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। इसका आदेश भी जारी किया जा चुका है।
दो दिन रहेगा ड्राई डे
जानकारी के मुताबिक, आज यानी 13 मार्च से होली के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी हैं। कल 14 मार्च धुलेंडी के दिन रंगों की धूम बाजारों में देखने को मिलेगी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति नशे में हुड़दंग न मचाएं इसको देखते हुए 14 मार्च और 19 मार्च के दिन शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 मार्च और 19 मार्च को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। ऐसे में मध्यप्रदेश में हफ्ते में इन दो दिनों में बार और वाइन की दुकानों के साथ मादक पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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जारी आदेश
आदेश के मुताबिक 14 मार्च होली और 19 मार्च रंग पंचमी के दिन शराब की फुटकर दुकान और गोदाम पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही बार, वाइन शॉप और जहां भी शराब की बिक्री होती है वह सब प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मादक पदार्थों की बिक्री पर भी प्रशासन निगरानी रखेगा। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आदेश के विपरीत जाता है और शराब की बिक्री या फिर मादक पदार्थों की बिक्री करता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं आर्थिक दंड भी दोषी पाए जाने पर लगाया जाएगा।