तारीख नोट कर लें, इन तीन शहरों में नहीं मिलेगी शराब, जानिए क्यों?

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बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने गणेश उत्सव के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 14 से 16 सितंबर तक शहर के विभिन्न हिस्सों में शराब की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध बार, रेस्तरां, वाइन शॉप, पब और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड (MSIL) आउटलेट पर लागू होगा।

विशिष्ट क्षेत्रों में लागू प्रतिबंध

शिवाजीनगर, पुलकेशनगर, और अन्य प्रमुख इलाकों में, शराब की बिक्री पर 14 सितंबर की सुबह 6 बजे से 16 सितंबर की सुबह 6 बजे तक रोक लगाई गई है। उत्तरी और पूर्वी बेंगलुरु में भी शराब बिक्री पर रोक 15 सितंबर की सुबह 6 बजे से 16 सितंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। हालांकि, सीएल-4 (क्लब) और सीएल-6ए (स्टार होटल) लाइसेंस वाले स्थानों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

हैदराबाद में शराब बिक्री पर रोक

हैदराबाद सिटी पुलिस ने 17 और 18 सितंबर को शहर और सिकंदराबाद में सभी शराब की दुकानें, ताड़ी की दुकानें और बार बंद करने का आदेश जारी किया है। यह कदम अंतिम गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्रतिबंध 17 सितंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि, 18 सितंबर को तेलंगाना उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत पंजीकृत होटलों और क्लबों में बार खुले रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुणे में भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध

पुणे जिला कलेक्टर ने 7 सितंबर से 18 सितंबर तक जिले के कुछ इलाकों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का क्षेत्रफल फरसाखाना, विश्राम बाग, और खरक थाना क्षेत्रों को शामिल करता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार 7 सितंबर से शुरू हुआ था, और दस दिवसीय उत्सव का समापन 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के साथ होगा, जिसे अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस के दिन मनाया जाता है।