देश में मार्च क्लोजिंग के बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है । ऐसे में आम लोगों से जुड़े कई नियम और कानून में बदलाव हो चुका है। ऐसा ही एक नियम है जो कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। बता दें एक अप्रैल को कर्मचारी संगठन भविष्य निधि की ओर से नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
खबर के मुताबिक, नए नियम के तहत पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका इसका सीधे तौर पर कर्मचारियों को हाने वाला है । मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर PF खाता नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर आप नौकरी बदलते हैं तो एक अप्रैल के बाद से आपका पीएफ खाता अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा।
पहले नौकरी बलने पर मर्ज कराना होता था PF अकाउंट
दरअसल बीते वित्त वर्ष में नियम के ईपीएफओ के नियम के अनुसार इजब भी आप नौकरी बदलते थे तो यूएएन में नए पीएफ खाते जुड़ चले जाते हैं। उस समय आपको ऑनलाइन EPFO की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ खाते को मर्ज कराना होता था। वही अब नये नियम लागू होने से पीएफ खाते को मर्ज या ट्रांसफर कराने की अवश्यकता नहीं होगी। ये नौकरी बदलने के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा।
आपको बता दें कोई भी सरकारी या निजी कर्मचारी का ईपीएफ खाते में कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत का योगदान करना होता है और इतना ही योगदान नियोक्ता की ओर से भी किया जाता है। इसी खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है। इससे पहले नियम में बदलाव हुआ था। जिसमें कर्मचारियों को 3 माह का पीएफ निकालने की अनुमति मिली थी।
PF में जुड़े 16.02 लाख सदस्य
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी डेट के मुताबिक जनवरी 2024 में ईपीएफओ से 16.02 लाख सदस्य जुड़े थे। पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ में अपना पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का संकेत देता है।