इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को आरोपी सिद्ध किया है। इस मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा मुख़्तार अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए फैसला सुनाया है।
साल 2003 का है मामला
साल 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में शिकायत की गई है कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर माफिया मुख़्तार अंसारी की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें पिस्तौल दिखाकर धमकाया भी गया था।
ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी
गौरतलब है कि इस धमकी के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्तार को बरी कर दिया गया था। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। गौरतलब है कि यूपी सरकार के द्वारा मुख़्तार अंसारी के कई ठिकानों पर छापे मार कर करोड़ो रुपए की सम्पत्ति जब्त की थी साथ ही कई अवैध अचल सम्पत्तियाँ कुर्क भी की गई थीं।