मानहानि केस में MP पूर्व CM दिग्विजय की हुई कोर्ट में पेशी, न्यायालय से मिली राहत

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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह RSS, BJP और बजरंग दल पर अभद्र टिप्पणी करने पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था। मानहानि मामलें में उन्हें ग्वालियर कोर्ट द्वारा जारी किए गए जमानत वारंट में शनिवार को राहत दे दी गई हैं। उन्होंने यहा पहुंचकर उनके वकील के माध्यम से अपनी दलील पेश की।

क्या है मामला

दिग्विजय सिंह साल 2019 में भिंड जिले में पहुंचे थे। यहां पर जब वे भी मीडिया से चर्चा कर रहे थे तो चर्चा के दौरान उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी पर बयान दिया था। इसी बयान को लेकर बवाल मचा था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं वह भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान की जासूसी संस्था आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम और गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं।

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मानहानि का दावा किया पेश

दिग्विजय सिंह का यह बयान सामने आने के बाद एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने ग्वालियर कोर्ट में दिग्विजय सिंह पर मानहानि का दावा पेश किया था। इस मानहानि के दावे में पिछले दिनों दिग्विजय सिंह को ग्वालियर कोर्ट ने जमानती वारंट के साथ तलब किया था। दिग्विजय सिंह की कोर्ट में पेशी थी इसलिए वे शनिवार को ग्वालियर पहुंचे और कोर्ट में पेश हुए।

कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को दी जमानत

ग्वालियर कोर्ट में मानहानि का दावा पेश किए जाने के मामले में दिग्विजय सिंह ने अपने वकील के माध्यम से दलीलें पेश की। इसके बाद कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद दिग्विजय सिंह कोर्ट से बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा की एक ऐसी संस्था जिसका न बैंक अकाउंट है न संस्था रजिस्टर्ड है और न उसकी कोई मेम्बरशिप है, उस संस्था की मानहानि मेने कैसे कर दी। इसके साथ ही उन्होने कहा कि सरकार को गाय से ज्यादा चीतों से प्रेम हैं।