नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी थी। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति मामले में ईडी रिमांड को और पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया का बंगला नंबर AB 17 मथुरा रोड अब नई शिक्षा मंत्री आतिशी को एलॉट कर दिया गया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को सरकारी बंगला 21 मार्च तक खाली करना होगा। अब सिसोदिया को 22 मार्च की दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा।
ED ने कहा कि मनीष सिसोदिया की रिमांड की जरूरत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली आबकारी विभाग के आलोक श्रीवास्तव से सिसोदिया का आमना-सामना कराया गया है। कोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के बाद 22 मार्च तक सिसोदिया को केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया।
कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा, अभी तक सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई 7 दिन में। सिर्फ 4 लोग से आमना-सामना कराया गया है। ED ने कोर्ट में कहा कि LG ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था। लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है।