मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति घोटाले में ईडी से जुड़े मामले में आज बुधवार न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले भी उनकी न्यायिक हिरासत को 3 से अधिक बार बढ़ाया जा चूका है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख को तय किया गया है।

दरअसल, मनीष सिसोदिया को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 में कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी रविवार को करीब आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम गिरफ्तार किया था। उनपर आरोप था कि वो ईडी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे है। इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होनी थी।

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केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति मामले में “जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे और उन्होंने 14 फोन बदले और नष्ट कर दिए थे। वहीं सिसोदिया की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। जहां तक रिश्वत लेने का मामला है तो सिसोदिया व उनके परिवार के किसी सदस्य के खाते में कोई पैसा नहीं आया है।