आवेदक आदित्य जैन ज्ञानकुंज इंटरनेशनल स्कूल में प्रोपराइडर है। आरोपी श्रम निरीक्षक के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत ज्ञानकुंज इंटरनेशनल स्कूल का दिनांक 10-8-2022 को निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के दौरान श्रमिकों को शासन के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर से कम भुगतान दिया जा रहा था। जिस पर अधिनियम के उल्लंघन की श्रम निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। लेकिन वेतन के अंतर की राशि के भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति नहीं वसूली जाने के एवज में आरोपी के द्वारा ₹80,000 रिश्वत की मांग की गई।
लोकायुक्त पुलिस ने की ट्रैप की कार्यवाही
दरअसल जब आवेदक ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत कार्यालय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर से की। जब शिकायत सही पाई गई तब लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप टीम गठित कर श्रम कार्यालय स्थित आरोपी के कक्ष से आरोपी श्रम निरीक्षक सपन गोरे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम एवं 420 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज किया व कार्यवाही की जा रही हैं।
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