Kolkata Rape Case: आरोपी को बताया जानवर, NTF का गठन, कोलकाता मामले पर SC में सुनवाई जारी

srashti
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Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले पर आक्रोश जारी है। डॉक्टर अपने सुरक्षा के अधिकार की मांग कर रहे हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और इसे सुनवाई के लिए सबसे ऊपर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

पीड़िता की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस बात से गहरी चिंता है कि पीड़िता की पहचान, तस्वीर और वीडियो क्लिप पूरे देश में फैल गई है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इस तरह से पीड़िता को सम्मान कैसे दिया जा सकता है जब उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि कानून के तहत पीड़िताओं की पहचान का खुलासा करना प्रतिबंधित है।

पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना और कोर्ट के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को “भयानक” और “घृणित” करार देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और अपराध स्थल को नष्ट करने के मुद्दों पर भी सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय टास्क फोर्स को निर्देश देगा कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें तैयार करे।

कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ सवाल और अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल से यह भी सवाल किया कि उन्होंने घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की और माता-पिता को शव देखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे निर्धारित की गई है। यह याचिका न्यायिक जांच के दायरे को विस्तारित करने का उद्देश्य रखती है और इसे शीर्ष प्राथमिकता दी गई है।