नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए देश भर के तमाम सिनेमा घर से लेकर मल्टिप्लेक्स बंद किए गए थे। जिसके बाद अब इन्हे खोलने की अनुमति हाल ही में दे दी गई है। आपको बता दे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ नए नियमों का सख्ती से सभी को पालन करना आवर्श्यक होगा। साथ ही गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे। जिसमें केवल 50 फीसद लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने SOP की घोषणा भी कर दी है।
साथ ही बताया गया है कि जब थिएटर और मल्टिप्लेक्स खोले जाएंगे तब हर शो के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही काम करने वाले स्टाफ को हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जावड़ेकर ने बताया कि थियेटरों के भीतर तापमान 23-30 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा जाएगा। साथ ही थियेटरों में उचित वेंटीलेशन की व्यवस्था आवश्यक है। जानकारी के मुताबिक, लॉकडाउन से 6 महीने बाद ये सब चीज़ें खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें बताया गया है कि कोरोना के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और इंटरवल के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य है।
इन सबके अलावा टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थियेटरों में डिजिटल बुकिंग को प्रमोट करने की जरूरत है जबकि सिंगल स्क्रीन थियेटरों को अधिक बुकिंग विंडोज खोलने की जरूरत है ताकि भीड़ न लगे। पूरे दिन बुकिंग काउंटरों को खोलने की जरूरत होगी और एडवांस में टिकट बुकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। केवल पैकेज्ड फूड और बेवरेजेज की अनुमति होगी। ऑडिटोरियम के भीतर डिलीवरी नहीं होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन –
- एंट्री और एक्जिट पर थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर करना आवर्श्यक होगा।
- फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा और थियेटर के एक्जिट व एंट्री पर सैनिटाइजर के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था पहले से की जाएगी।
- केवल 50 फीसद लोगों को होगी प्रवेश की अनुमति होगी।
- 6 फीट की दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा।
- थूक फेंकने की सख्त मनाही है।
- टिकट बुकिंग के समय मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा ताकि कटैक्ट ट्रेसिंग सुविधाजनक हो।
- खाली पड़ी सीटों को उचित तरीके से चिन्हित किया जाएगा।
- संक्रमित जोन में फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।