आईटीआर भरने की डेडलाइन खत्म, अब कैसे भर सकते है आयकर रिटर्न ?

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आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी जो अब खत्म हो चुकी है। अब कई लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। 31 जुलाई की मध्य रात्रि तक लगभग साढ़े पांच करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं पर अब भी बड़े पैमाने पर लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया हे उन्हें अब आयकर रिटर्न फाइल करने से पहले जुर्माना भरना होगा तभी वे अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। कयास  लगाए जा रहे थे कि सरकार अंतिम समय पर आटीआईआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा देगी, पर जैसा कि सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे, रिटर्न भरने की अखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई। बड़े पैमाने पर लोगों और आर्थिक संस्थाओं की ओर से टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई थी पर सरकार ने उन्हें सख्त फैसला लेते हुए अनसुना कर दिया।

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कई लोगों ने ई-फाइलिंग वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी पर सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना करते हुए कह दिया कि इस बार आईटीआर फाइलिंग की तारीख बढ़ाने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। ट्विटर पर कई दिनों से ‘#Extend_Due_Date_Immediately’ ट्रेंड कर रहा था पर सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और आखिरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ी।  जिन लोगों ने सरकार की ओर से डेडलाइन बढ़ाने के इंतजार में अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है अब उन्हें जुर्माने के साथ अपना रिटर्न फाइल करना होगा। जुर्माने की राशि भरकर लोग अब 31 दिसंबर 2022 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख समाप्त होने के बाद जिन लोगों ने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए क्या विकल्प बचे हैं और वे अपना रिटर्न कैसे दाखिल कर पाएंगे? आइए जानते हैं उन्हें अब अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?

अगर आपको आयकर विभाग से रिफंड लेना है और आपने 31 जुलाई 2022 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2022 तक जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल कर अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 तक भी अपना रिटर्न नहीं भरा तब भी आपको रिफंड मिल सकता है पर उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको रिफंड पाने के लिए अपने क्षेत्र के आयकर आयुक्त के पास रिफंड हासिल करने के लिए अपील करनी होगी। अगर आपका रिटर्न फाइल नहीं करने का कारण वाजिब है तो वे आपको उसके बाद भी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे सकते हैं।