पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है जरूरी, निरस्त हो सकता है पैन नंबर, रुक सकते है कई काम

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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी हो गया है। लेकिन अभी भी कई लोगों ने आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया है। जिसके चलते बैंकधारकों का ऑनलाइन लेन-देन इसी लापरवाही के चलते बाधित हो रहा है। 1 अगस्त को बैंक में कई लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होने की जानकारी दी थी। जिसके बाद आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने में अब बहुत से लोग मशक्कत कर रहे हैं।

आपको बता दें कि सभी के लिए आयकर विभाग ने कई साल पहले ही पैन को आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी कई पैन कार्ड धारकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही की। जिसके बाद 1 अगस्त से बैंक खाताधारकों के ऑनलाइन लेन-देन पर रोक लग गई है और सोमवार- मंगलवार को जब लेनदेन को लेकर परेशानी हुई तो कई लोगों को यह समझ नहीं आया कि यह सब किस वजह से हो रहा है। क्योंकि कई लोगों के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैंसल हो गए हैं। पैन से आधार को लिंक कराने में कई लोग लगे हुए हैं, ऐसे कई लोग है जिनका पैन और आधार लिंक नहीं है। ऐसे में ग्राहक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने में अब परेशान हो रहे हैं। आइटीआर भरने के लिए भी पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से भी पैन कार्डधारकों को बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है।

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आपको बता दें कि पैन कार्ड के आधार से लिंक नही होने की वजह से भी बैंक खाते में ऑनलाइन लेनदेन की समस्या का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पैन कार्ड धारक आधार से पैन को लिंक कराने में लगे हुए हैं। लेकिन अब उन्हें अपनी जेब भी खाली करना पड़ रही है। क्योंकि आयकर विभाग के आदेश के लिए इसके लिए अब जुर्माना ₹1000 कर दिया है। आयकर अधिवक्ता के अनुसार पैन कार्ड धारकों ने जल्द ही अगर अपना आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं करवाया तो ओर भी बड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन अभी भी आप जुर्माना के साथ इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, पर जल्द ही यह व्यवस्था भी बंद हो जाएगी। जिसके बाद पैन नंबर निरस्त भी हो सकता है। इन सबसे बचने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।