Indore: कॉलोनी में निर्मित भवन के अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग के माध्यम से करे वैध- आयुक्त

Share on:

इंदौर दिनांक 1 नवंबर 2021। आयुक्त सूश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि शासन द्वारा अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण कार्य को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग करने की सरल और जनहित की योजना बनाई गई है ! साथ ही निर्धारित दिनांक तक आवेदन करने पर कंपाउंडिंग शुल्क में 20% तक की छूट भी दी जा रही है! निगम द्वारा शासन की उक्त योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए निगम के भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक लोगों के घर घर जाकर उन्हें शासन की योजना की जानकारी दे रहे हैं !शासन की कंपाउंडिंग योजना को अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है! शासन की योजना लोगों को अच्छी लगी और 430 लोग द्वारा कंपाउंडिंग हेतु निगम में आवेदन प्रस्तुत किए गए जिसके फल स्वरुप निगम को लगभग 9.50 करोड़ से अधिक की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में निगम में जमा कराई गई! कंपाउंडिंग हेतु कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रस्तुत कर सकता है या इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने झूम के भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक से संपर्क भी कर सकता है!

कॉलोनी नाइजर को दीया पत्र विकसित कॉलोनी में अवैध निर्माणों को वैध करने हेतु भूखंड धारी को प्रोत्साहित करें

आयुक्त सुश्री पाल के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री संदीप सोनी द्वारा शहर के 350 से अधिक कॉलोनाइजर को उनके द्वारा विकसित की गई कॉलोनी में निर्मित भवन के अवैध निर्माण को कंपाउंडिंग के माध्यम से वैध कराने की कार्रवाई करने हेतु पत्र जारी किया गया है विकसित कॉलोनी में स्थिति भूखंड धारी द्वारा स्वीकृति के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण कार्य की कंपाउंडिंग नहीं कराए जाने पर नियमानुसार कॉलोनी नाइजर के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सूचना पत्र जारी किए गए।

अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा श्री संदीप सोनी ने बताया कि कॉलोनी नाइजर द्वारा विकसित की गई कॉलोनी के भूखंडों पर भूखंड धारियों द्वारा निर्मित भवन नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा दी गई स्वीकृति के विपरीत या अतिरिक्त होने से नियमानुसार कंपाउंडिंग हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कॉलोनी नाइजर उनके द्वारा विकसित कॉलोनी में भूखंड धारी को समझाइश दे तथा उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह शासन की कंपाउंडिंग योजना का लाभ ले एवं मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र में प्राधिकार से प्रकाशित कंपाउंडिंग हेतु दिशा निर्देश के क्रम में यदि भूखंड धारी का भूखंड एवं भवन कंपाउंडिंग के नियमों के अंतर्गत आता है तो नियमानुसार नगर पालिक निगम इंदौर मैं आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड की कंपाउंडिंग की कराई जावे।

इस संबंध में शहर के लगभग 350 से अधिक कॉलोनाइजर को कॉलोनी के समस्त भवन स्वामियों को सूचित करने की लिए कि उनके द्वारा निर्मित भवन के अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण को कंपाउंडिंग के माध्यम से वैध कराने की कार्यवाही करें अन्यथा की स्थिति में भूखंड धारी एवं कॉलोनाइजर द्वारा स्वीकृति के विपरीत किए गए अतिरिक्त निर्माण कार्य की कंपाउंडिंग नहीं कराए जाने पर उक्त कॉलोनाइजर एवं भवन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए उनके कॉलोनी एवं भवन के अवैध निर्माण को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम एवं नगरपालिका नियम के अंतर्गत अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई निगम के भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा की जाएगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी उक्त कॉलोनाइजर एवं भवन स्वामी की होगी।