इंदौर: नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग एवं तेज आवाज से आम जन की शांति भंग होने एवं ध्वनि प्रदूषण से लोक प्रशांति को भंग होने से रोकने के लिये मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत 18 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिये इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साईलेन्स झोन) घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-18 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। निर्धारित दिनांक तक सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
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मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-2 (ध) के अन्तर्गत इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र एवं राजस्व सीमा में पदस्थ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं इस हेतु अधिकृत पुलिस अधिकारी को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा। अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व व रात्रि 10 के बाद नही दी जा सकेगी।
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वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।