Indore News: पटाखों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

Akanksha
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Indore राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली तथा राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशों के अनुपालन तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत इन्दौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने विभिन्न श्रेणी के पटाखों के निर्माण एवं विक्रय तथा प्रयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

जारी आदेशानुसार पटाखें जिनके निर्माण में Barium Salt का उपयोग किया गया हो, लड़ी (जुड़े हुए पटाखे /Series Firecrakers) में बने पटाखें, ऐसे पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 decible से अधिक न हो,पटाखें जिनके निर्माण में antimony, lithium, mercury, arsenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो, पटाखों का ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय, घोषित शांति क्षेत्र (notified silent zone) के भीतर 100 मीटर दूरी तक तथा रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवम्बर, 2020 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार इंदौर जिले की AQI 188.4 है जो Moderate श्रेणी में दर्शायी गई है। आगामी कुछ दिनो मे ठंड प्रारंभ होने एवं त्यौहारो के दौरान पटाखो के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता के प्रभावित होने की आशंका है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 249/2020 में पारित गत 09 नवम्बर 2020 को जारी आदेश की कण्डिका क्रमांक- 03 के अनुसार ऐसे शहर व कस्बे जहां परिवेशीय वायु गुणवत्ता Moderate अथवा नीचे की श्रेणी की है वहां पर श्रेणी के पटाखे विक्रय किए जायेंगे। दीपावली, छठ, नव वर्ष/क्रिसमस, आदि त्यौहारों में 02 घंटे की अवधि पटाखों के फोड़ने/जलाने (Bursting) के लिये निर्धारित की गई है। यदि राज्य द्वारा समय निर्धारित नहीं किए जाने की स्थिति में दीपावली एवं गुरुपर्व के दौरान रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे, छठ के दौरान प्रात: 6 बजे से 8 बजे एवं क्रिसमस एवं नववर्ष के लिये रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे का समय अधिकरण द्वारा जारी निर्देश में निर्धारित किया गया है।