इंदौर। राज्य शासन के निर्देशानुसार बिजली कंपनी ने करंट से मवेशियों की मृत्यु होने पर नियमानुसार 1.20 लाख रूपए मुआवजा दिया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहर अधीक्षण यंत्री श्री मनोज शर्मा ने बताया कि साउथ डिविजन के यूनिवर्सिटी जोन के तहत कैलोद करताल निवासी श्री सुभाष राम सिंह की एक गाय, श्री विजेश कन्हैया लाल की एक गाय एवं श्री बहादुर पन्नालाल नामक मवेशी पालक की दो गाय़ की मौत करंट के कारण होने पर मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। स्वीकृति के उपरांत कार्यपालन यंत्री श्री डीके तिवारी ने मवेशी पालकों के घर पहुंचकर राज्य शासन के आदेशानुसार तीस हजार प्रति मवेशी कुल 1.20 लाख रूपए की मुआवजा राशि वितरित की है। यह मदद राजस्व पुस्तिका परिपत्र आरबीसी 6-4 के तहद दी गई है।
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