इंदौर(Indore News): इंदौर के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2035 की प्रक्रिया जारी है , जिसके चलते नगर तथा ग्राम निवेश ने पिछले दिनों 79 गांवों को शामिल करते हुए गजट नोटिफिकेशन के बाद मानचित्रों का प्रकाशन भी वर्तमान उपयोग के आधार पर कर दिया था , दावे आपत्ति की प्रक्रिया भी हो चुकी है , जिसके मद्देनजर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक को निर्देश दिए हैं कि चूंकि इन 79 गांवों का लैंड यूज फ्रीज हो गया है।
लिहाजा अब अभिन्यास मंजूर नहीं किए जा सकते , अधिनियम की धारा 16 के तहत जारी किए गए इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बिना संचालक की अनुमति इन 79 गांवों में किसी भी तरह के अभिन्यास को मंजूरी नहीं दी जा सकती अन्यथा प्रस्तावित किये जाने वाले भू उपयोग छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। इतना ही नहीं अपर कलेक्टर कॉलोनी सेल सहित संबंधित एसडीओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह भी नगर तथा ग्राम निवेश को अभिमत के साथ प्रकरण भेजना बंद कर दे।
दरअसल नगर तथा ग्राम निवेश पर कतिपय प्रभावशाली लोगों , दलालों द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता रहा है अभिन्यास मंजूरी के लिए . यहां तक की पुरानी तारीखों में अभिन्यास मंजूर करवाने के लिए एक मंत्री भाई सहित अन्य द्वारा दबाव बनाए जाने की जानकारी भी सामने आई मगर अब कलेक्टर के आदेश के बाद 79 गांव में जमीनी जादूगरों के खेल और मंसूबे पूरे नहीं हो सकेंगे।