इन्दौर, दिनांक 17 अक्टुबर 2022। आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार निगम द्वारा बिना कार्य पूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही तथा भवन का आवासीय के स्थान पर व्यवसायिक उपयोग करने पर शहर के 2 भवनो को सील करने की कार्यवाही की गई।
भवन अधिकारी गजल खन्ना ने बताया कि झोन क्रमांक 19 के अंतर्गत भवन स्वामी अनिता पति निर्मल नरेडी 589/1590 पार्ट, 591 पिपलियाना स्थित तुलसी टॉवर पर भवन स्वामी द्वारा निगम से बिना कार्य पूर्णता, अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही, भवन का संचालन करने पर भवन को सील करने की कार्यवाही की गई।
इसके साथ ही भवन अधिकारी गजल खन्ना द्वारा झोन क्रमांक 19 के अंतर्गत भवन स्वामी पंकज अग्रवाल पिता धर्मवीर अग्रवाल 81/1/2/5 के 81/2/1/3 भिचौली मर्दाना स्थित लोटस भवन को निगम भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा 5 प्रतिशत व्यवसायिक तथा अन्य भवन पर आवासीय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किंतु भवन स्वामी द्वारा उक्त भवन पर प्रथम व द्वितीय के साथ ही संपूर्ण भवन का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था, साथ ही भवन स्वामी द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही व्यवसायिक उपयोग करने पर निगम द्वारा आज उक्त भवन का सील करने की कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक सत्येन्द्र राजपुत, दीपक गरगटे व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।