इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ: 20 दिसंबर तक सीजेएम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

Piru lal kumbhkaar
Published on:

इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के संस्थापक राजेश बीडकर, प्रवीण वाडेकर, वैभव कर्णिक, अनिल यादव ने प्रेस नोट में बताया है कि परिवहन विभाग द्वारा ऑटो रिक्शा चेकिंग अभियान में पकड़ाए गए 502 रिक्शा की आज सीजीएम कोर्ट 9 न्यायाधीश अमन सिंह भूरिया के समक्ष सुनवाई हुई इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ऑटो रिक्शा चालकों की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा की पैनल ने अपने तर्कों के माध्यम से ऑटो रिक्शा छोड़ने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया, एवं cjm कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश सन 2002 का जिसमें वाहन स्वामी को अपना रजिस्टर्ड वाहन सुपथगी न्यायालय आदेश में दे सकता है, कोर्ट ने मामले को 20 दिसंबर विचारधन रखा है, ऑटो रिक्शा के संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रखा है,

दूसरी ओर महासंघ ने ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के रिन्यूअल परमिट फिटनेस मीटर सत्यापन करवाना शुरू कर दिया है बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा चालक समाधान शिविर का फायदा उठा रहे हैं यह शिविर शनिवार और रविवार को भी चालू रहेंगे
ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से अपील की है कि अपॉइंटमेंट लेकर अपने वाहनों के कागज शासकीय शुल्क बनवाएं