कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर! तबादला नियमों में बदलाव, इस तारीख से हट सकता हैं बैन

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By Srashti BisenPublished On: February 16, 2025
New Transfer Policy

Transfer News : हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण नियमों में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने तबादलों को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की है, जिससे कर्मचारियों को अपनी शिकायत दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस संशोधित नीति की अधिसूचना जारी कर दी है।

शिकायत निवारण की नई व्यवस्था

अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने तबादले से असंतुष्ट है, तो वह सीधे हाईकोर्ट जाने से पहले संबंधित विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, तबादला होने पर कर्मचारी को पहले अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, और संबंधित प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लेना होगा।

संशोधित नियमों के तहत समाधान प्रक्रिया

कार्मिक सचिव एम. सुधा देवी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी की शिकायत की जांच के बाद स्थानांतरण आदेश को रद्द करने का निर्णय लेता है, तो कर्मचारी को उसकी पूर्व की पोस्टिंग पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन यदि स्थानांतरण आदेश को यथावत रखने का निर्णय लिया जाता है, तो तबादला आदेश प्रभावी रहेगा। यह नई नीति विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगी, जो तबादले से असंतुष्ट होते हैं।

अप्रैल में हट सकता है तबादला प्रतिबंध

फिलहाल हिमाचल प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर तबादले किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि अप्रैल में यह रोक हटा दी जाएगी, जिससे सभी कर्मचारी तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब नए नियमों के तहत तबादले से असंतुष्ट कर्मचारियों को पहले अपने विभाग में ही आपत्ति दर्ज करवानी होगी, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान प्रभावी ढंग से हो सकेगा।