कोर्ट ने माना आंख मारना और फ्लाइंग किस है यौन उत्पीड़न, युवक को हुई जेल!

Author Picture
By Mohit DevkarPublished On: April 11, 2021

मुंबई: मुंबई से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, यहां एक 20 साल के एक युवक को प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) कानून के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है. उस पर आरोप यह है कि उसने नाबालिग लड़की को आंख मारी और फ्लाइंग किस दिया.


दरअसल 14 साल की लड़की ने अपनी मां को बताया कि “एक युवक ने उसे ना सिर्फ आंख मारी, बल्कि कई बार फ्लाइंग किस भी किया. इसके बाद पीड़िता के परिवारवालों ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.”

मुकदमे के दौरान आरोपी युवक ने कोर्ट में दावा किया कि वो और पीड़िता अलग-अलग समुदाय से है, इसलिए लड़की की मां ने दोनों को आपस में बात करने से रोका. इतना ही नहीं आरोपी युवक ने यह भी कहा कि उसके ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं और लड़की और उसके रिश्तेदार के बीच लगी शर्त की वजह से उसे फंसाया गया है.

जिसके बाद अदालत ने माना कि इन तीनों के बयान दोषी के अपराध को साबित करने के लिए काफी हैं. दोषी को एक साल की सजा का आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने केस के मौजूदा सबूतों के आधार पर कहा कि आरोपी की तरफ से आंख मारना और फ्लाइंग किस देना पीड़िता का यौन उत्पीड़न है.