प्रदेश में बदल गए शराब बिक्री के नियम, अब बिना POS नहीं मिलेगी शराब, लगेगा भारी जुर्माना

मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025 के तहत शराब के दाम बढ़ सकते हैं, कई दुकानों को बंद किया जाएगा और बिना POS मशीन के शराब बिक्री नहीं होगी।

Meghraj Chouhan
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Madhya Pradesh Excise Policy 2025 : मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 लागू कर दी है, जिससे शराब बिक्री के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब बिना POS मशीन के शराब नहीं बेची जा सकेगी, धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा, और कुछ दुकानों को नए स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, सरकार ने बंद दुकानों से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए शराब के दाम बढ़ाने का संकेत दिया है। इसके अलावा, बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा।

धार्मिक स्थलों के पास शराब की बिक्री होगी बंद

नई नीति के तहत, राज्य के 19 धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक भावनाओं के सम्मान और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, सरकार को इससे राजस्व में कमी होने की आशंका है, जिसे पूरा करने के लिए अन्य शराब दुकानों की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।

POS मशीन से होगी शराब बिक्री पर निगरानी

सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी दुकानों पर POS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनें लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे हर बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होगा और टैक्स चोरी पर रोक लग सकेगी। अगर कोई ठेकेदार बिना POS मशीन के शराब बेचता है, तो उसे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना और बढ़ सकता है।

लाइसेंस नियमों में हुआ बदलाव

नई आबकारी नीति के अनुसार, ठेकेदारों को अब ई-बैंक गारंटी जमा करनी होगी, जो 30 अप्रैल 2026 तक वैध रहेगी और इसे किसी अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक शहरों और गांवों में शराब की दुकानें बंद करने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत बंद होने वाली दुकानों के वार्षिक मूल्य का 25% अन्य दुकानों की कीमतों में जोड़ा जाएगा।

कुछ स्थानों पर शराब बिक्री होगी प्रतिबंधित

नई नीति के अनुसार, राज्य के 13 नगर निगमों और 6 ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। इन स्थानों पर कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और न ही इन दुकानों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।

कमर्शियल आयोजनों में शराब बिक्री के लिए नए नियम

सरकार ने व्यावसायिक आयोजनों में शराब बिक्री के लिए नए लाइसेंस नियम लागू किए हैं। अब आयोजनों में शराब परोसने के लिए 500 लोगों के लिए 25,000 रुपये से लेकर 5,000 से अधिक लोगों के लिए 2 लाख रुपये तक की फीस तय की गई है।