सिंचाई के लिए किसानों को पाइप की जरूरत होती है, ताकि वे पानी का सही तरीके से उपयोग कर सकें। अगर किसान नाली के जरिए या मोटर पंप से दूर तक पानी लाते हैं, तो बहुत सारा पानी बेकार हो जाता है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है।
पाइप के माध्यम से सिंचाई करने से पानी सीधे खेतों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और काम भी आसान हो जाता है। लेकिन यदि किसान पाइप खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो सरकार उनकी मदद कर रही है।

राजस्थान सरकार की पाइप पर सब्सिडी योजना
राजस्थान सरकार किसानों के लिए सिंचाई पाइप पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी किसान के खर्चों को कम करने में मदद करती है, ताकि वे पाइप आसानी से खरीद सकें।
- एचडीपीई पाइप: यदि किसान एचडीपीई पाइप खरीदते हैं, तो उन्हें ₹50 प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी, और अधिकतम ₹15,000 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- PVC पाइप: PVC पाइप पर ₹35 प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें किसान अधिकतम ₹15,000 तक का लाभ उठा सकते हैं।
- एचडीपीई लैमिनेटेड फ्लैट ट्यूब पाइप: इस पाइप पर ₹20 प्रति मीटर की सब्सिडी मिलती है, और किसान इसमें भी ₹15,000 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको जन आधार या गूगल विकल्प के जरिए ओटीपी सत्यापन करना होगा। इसके साथ ही आवेदन करते वक्त आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जमाबंदी की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
- वेबसाइट पर जाएं और “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
- SSO रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर जन आधार या गूगल विकल्प से ओटीपी के जरिए सत्यापन करें।
- इसके बाद आप सिंचाई पाइप के लिए आवेदन कर सकेंगे।