उत्तरप्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, निजी वाहनों को शर्तो के साथ मिलेगी अनुमति

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By Akanksha JainPublished On: July 18, 2020
MP lockdown

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना संक्रमण की रफ़्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। जिसके चलते 12 जुलाई को योगी सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था। सरकार के नियम अनुसार, सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और नियमानुसार शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। लॉकडाउन के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।साथ ही शुक्रवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया जो सोमवार यानी 20 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगा। लेकिन इस बार सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किये है।


नई गाइडलाइन्स के मुताबिक लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन तभी जब उन्हें जरूरी चीजें खरीदना हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। इससे पहले मिनी लॉकडाउन का ऐलान करते हुए एडि. चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा था कि ऑफिस और मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन बैंक खुले रहेंगे। सभी तरह की मंडी भी बंद रहेंगी।

साथ ही यह ध्यान दिए जायेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सीमाओं पर आवाजाही को नियंत्रित करेगी। यानि दिल्ली-नोएडा, दिल्ली-गाजियाबाद और जैसी अन्य सीमाएं बंद हो जाएंगी और केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को ही गुजरने दिया जाएगा।