पुराने वाहन स्क्रैप करने पर टैक्स में मिलेगी 90% छूट, नई गाड़ी खरीदने पर भी लाइफ टाइम डिस्काउंट, जानें पूरी योजना

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By Raj RathorePublished On: August 22, 2025

मध्यप्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि अब पुराने कंडम वाहन मालिकों को टैक्स पर भारी छूट मिलेगी। साथ ही, जो लोग नए वाहन खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी लाइफ टाइम टैक्स पर आकर्षक डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। यह कदम एक साथ दो फायदे देगा। सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद और आम जनता को आर्थिक राहत।


स्क्रैपिंग की समय सीमा बढ़ाई गई

सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। पहले यह सीमा अप्रैल 2023 तय की गई थी, जिसे बाद में मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। अब नई योजना में स्पष्ट किया गया है कि यदि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को स्क्रैप कराते हैं, तो उन्हें बकाया टैक्स का केवल 10% ही जमा करना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें 90% तक की छूट दी जाएगी। भोपाल में ही लगभग 3.5 लाख वाहन ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

पिछले वर्ष सरकार ने जब ऐसी छूट दी थी, तब परिवहन विभाग को करीब 17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई थी। इस अनुभव से सरकार को भरोसा है कि टैक्स में छूट बढ़ाने से न केवल अधिक से अधिक लोग अपने पुराने वाहन स्क्रैप कराएंगे बल्कि राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है पुराने और धुआँ उगलने वाले वाहनों को सड़कों से हटाना। ऐसा करने से वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी और पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा।

स्लैब सिस्टम खत्म, अब प्रक्रिया और आसान

पहले टैक्स छूट वाहन की उम्र के हिसाब से स्लैब सिस्टम में मिलती थी। यानी वाहन जितना पुराना होता, उसके हिसाब से छूट तय होती थी। लेकिन अब इस झंझट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। नई नीति में सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर सीधे-सीधे 90% छूट दी जाएगी। इससे लोगों के लिए प्रक्रिया आसान हो गई है और स्क्रैपिंग कराने में अनावश्यक देरी की संभावना भी कम होगी।

नए वाहनों पर टैक्स छूट का फायदा

सरकार ने सिर्फ पुराने वाहनों को हटाने पर ही छूट नहीं दी है, बल्कि नए वाहनों के खरीदारों के लिए भी योजना को आकर्षक बनाया है। स्क्रैपिंग के बाद जो ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट’ मिलेगा, उसके आधार पर नया वाहन खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स में छूट दी जाएगी।
• कार और दोपहिया वाहन खरीदने वालों को 25% तक की छूट मिलेगी।
• कमर्शियल वाहनों पर 15% की छूट लागू होगी।
इससे लोगों को पुराने वाहन छोड़कर नया वाहन लेने की प्रेरणा भी मिलेगी।

पुराने बकाया टैक्स की बड़ी समस्या

राज्य में पिछले 50 सालों से करीब ₹1000 करोड़ का टैक्स बकाया है। यह राशि उन वाहनों पर लंबित है जो या तो बहुत पुराने हैं या लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रहे। परिवहन विभाग का मानना है कि इस नई स्कीम से बड़ी संख्या में पुराने वाहन स्क्रैप होंगे और बकाया टैक्स की वसूली भी आसानी से हो सकेगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस नई योजना का असली लक्ष्य दोहरा है। राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी और पर्यावरण को प्रदूषण से राहत। जैसे-जैसे पुराने वाहन सड़कों से हटेंगे, शहरों में प्रदूषण का स्तर कम होगा। साथ ही, वाहन मालिकों को टैक्स छूट और नए वाहन पर राहत मिलने से उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में यह योजना राज्य के परिवहन ढांचे में सुधार लाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।