महिलाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, एमपी में आंगनबाड़ी में 19,500 पद खाली, जल्द से जल्द करें आवेदन

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By Srashti BisenPublished On: June 22, 2025
MP Anganwadi Vacancy 2025

मध्यप्रदेश की महिलाएं और युवतियां जो सरकारी नौकरी की राह देख रही हैं, उनके लिए खुशखबरी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कुल 19,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 2,027 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 17,477 पद सहायिका के लिए आरक्षित हैं।

जानें आवेदन की प्रक्रिया?

इन पदों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार MP Online द्वारा तैयार किए गए चयन पोर्टल https://chayan.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन MP Online के कियोस्क से या स्वयं पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। हर आवेदन के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क और 18% GST देय होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और विभाग के किसी भी कार्यालय में आवेदन नहीं लिए जाएंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र महिलाएं 30 जून 2025 तक MP Online चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

क्या होनी चाहिए पात्रता?

  • शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का हायर सेकेंडरी (12वीं पास) होना अनिवार्य है।
  • आयु सीमा: 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 से 35 वर्ष के बीच आयु होना चाहिए।
  • स्थानीय निवास: केवल उसी ग्राम या वार्ड की महिला ही आवेदन कर सकती है जहाँ पद रिक्त है। अन्य स्थान की महिला पात्र नहीं होगी।

किस जिले में सबसे ज्यादा पद?

प्रदेश के कुछ जिलों में रिक्त पदों की संख्या अधिक है। आंगनबाड़ी सहायिका के सबसे ज्यादा पद झाबुआ (890 पद) और अलीराजपुर (839 पद) में हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए सबसे ज्यादा रिक्तियां शिवपुरी (95 पद) और सागर (66 पद) में हैं। सभी पदों पर केवल महिलाओं की ही नियुक्ति की जाएगी।

यदि किसी पद से जुड़ा मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर कोर्ट के निर्णय के अधीन चयन प्रक्रिया रहेगी। चाहे वह कलेक्टर, संभाग आयुक्त या उच्च न्यायालय का मामला हो, अंतिम निर्णय न्यायालय का मान्य होगा।