मतदान केन्द्रों तथा 100 मीटर की परिधि में फोटो एवं वीडियोग्राफी प्रतिबंधित, वायरलेस सेट के उपयोग पर भी रहेगा प्रतिबंध

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By Shivani RathorePublished On: May 10, 2024

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने जारी किये आदेश


इंदौर 10 मई, 2024। इंदौर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए तथा मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए मतदान केन्द्रों तथा उसकी 100 मीटर की परिधि में मतदान वाले दिन 13 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक फोटो एवं वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह उक्त क्षेत्र में मोबाईल/सेल्यूलर/कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये है। जारी आदेश के अनुसार मतदान के दिन 13 मई 2024 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों के भीतर तथा 04 जून 2024 को मतणगना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी को प्रतिबन्धित किया गया है।

इसी प्रकार मतदान के दिन 13 मई 2024 को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना के दौरान उपरोक्त स्थलों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है। यह प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नही होंगे। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।