मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहल पर अब इंदौर में दिव्यांगों के लिए बनेंगे कृत्रिम अंग

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By Mukti GuptaPublished On: November 17, 2022

इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की संवेदनशील पहल से दिव्यांगों को लगने वाले कृत्रिम अंगों का निर्माण अब इंदौर में ही हो सकेगा। प्रसिद्ध जयपुर फुट का निर्माण इंदौर में होने से अब तेज़ी से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लग सकेंगे। संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने आज एमवाय अस्पठताल के निरीक्षण के उपरांत यह जानकारी दी।

उन्होंने आगामी 20 नवंबर को यहाँ लगने वाले तीन दिवसीय शिविर की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के ओएसडी रजिस्ट्रार श्री नवीन पाराशर, अपर आयुक्त सपना सोलंकी, उपायुक्त रजनीश श्रीवास्तव, डीन मेडिकल कॉलेज डॉ. संजय दीक्षित, अधीक्षक डॉ. पी.एस. ठाकुर, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. डी.के. शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहल पर अब इंदौर में दिव्यांगों के लिए बनेंगे कृत्रिम अंग

संभागायुक्त डॉ. शर्मा ने शिविर के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल परिसर घूमकर यहाँ बेहतर साफ़ सफ़ाई के निर्देश दिए। उन्होंने तलघर का भी निरीक्षण किया और कहा कि उनके विगत दौरे के दौरान यहाँ बदबू और गंदगी पाई गई थी अब व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है तथापि उन्होंने साफ़ सफ़ाई व्यवस्था और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहल पर अब इंदौर में दिव्यांगों के लिए बनेंगे कृत्रिम अंग

हाई कोर्ट के मुख्यद न्याायाधीश करेंगे शुभारंभ

इंदौर के एम वाय हॉस्पिटल में दिव्यांगजनों को आवश्यकता के अनुसार जयपुर फुट एवं अन्य सहायक उपकरणों के वितरण के लिए स्थायी सेंटर रहेगा। इस सेंटर का शुभारंभ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ, प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर शील नागू, न्यायाधिपति सुजय पॉल एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया की गरिमामयी उपस्थिति में 20 नवम्बर को दोपहर 12 बजे किया जाएगा।

विधिक सेवा प्रा‍धिकरण कर रहा समन्वय

उक्त स्थायी सेंटर के शुभारम्भ के अवसर पर 20 नवम्बर से 22 नवम्बर तक दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये जाने के लिए वृहद शिविर का आयोजन भी किया गया है। यह कार्यक्रम कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रशासनिक न्यायाधिपति तथा अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ इन्दौर के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये जाने के लिए भगवान श्री महावीर विकलांग सहायता समिति (जयपुर फुट) जयपुर का स्थायी सेंटर एमवाय हॉस्पिटल इंदौर में रहेगा। इस सेंटर को स्थापित किये जाने हेतु एम.व्हाय. हॉस्पिटल इंदौर एवं भगवान श्री महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के मध्य एम.ओ.यू. निस्पादित किया गया है। जिसके अनुक्रम में उक्त स्थायी सेंटर के संचालन हेतु एम.व्हाय. हॉस्पिटल इंदौर के परिसर में स्थान उपलब्ध कराया गया है।

विधिक सहायता अधिकारी उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति इंदौर द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गत दिनों मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में राजीव कर्महे सदस्य सचिव द्वारा मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त उच्च न्यायालय, जिलों के जिला न्यायाधीश/सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी को कार्यक्रम हेतु हितग्राहियों का चयन करने के लिए निर्देशित किया गया।

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सदस्य सचिव द्वारा कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा एवं तैयारियों के संबंध में संबंधित जिलों से विचार साझा करने के लिए श्री नवीन पाराशर ओ.एस.डी./रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया। पाराशर द्वारा कार्यक्रम के संबंध में बताया गया कि इस पुनीत कार्य के सफल आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं। जिलों से प्राप्त हितग्राहियों की सूची अनुसार आवश्यक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है। उक्त कार्य के लिए संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय दीक्षित, एम वाय अस्पताल के अधीक्षक डॉ. पी.एस. ठाकुर का आवश्यक सहयोग उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर को प्राप्त हो रहा है ।

जरूरतमंदों से अपील

जरूरतमंद नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस शिविर का लाभ ले तथा आवश्यकता के अनुसार जयपुर फुट एवं अन्य सहायक उपकरण प्राप्त करे। जयपुर फुट एवं अन्य सहायक उपकरण के लिए प्रत्येक जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क किया जा सकता है।