बावड़ी हादसे  को लेकर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, कलेक्टर समेत मंदिर ट्रस्ट को जारी किया नोटिस 

Author Picture
By Mukti GuptaPublished On: April 19, 2023

रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद मुख्य सचिव, कलेक्टर डा. इलैया राजा टी, निगमायुक्त हर्षिका सिंह तथा मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

कोर्ट ने पूछा है कि इतने बड़े हादसे के जिम्मेदारों पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो अधिकारी हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं करवाया गया? इसके साथ ही कोर्ट के इन सवालों के कलेक्टर डा. इलैया राजा टी, निगमायुक्त हर्षिका सिंह समेत अन्य सभी लोगों को एक हफ्ते के अंदर जवाब देना है।

Also Read : मेट्रो के लिए भगवान सहस्त्रार्जुन की मूर्ति हुई शिफ्ट, विधायक रमेश मेंदोला ने किया पूजा-अर्चन

बता दें, पार्षद दिलीप कौशल ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मनोहरलाल दलाल और लोकेंद्र जोशी के माध्यम से मंगलवार को जनहित याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका में जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे गए है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम के अधिकारी सिर्फ नोटिस देते रहे जबकि उन्हें अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करना थी। लेकिन समय रहते कार्रवाई न करने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया।