Kanya Vivah Yojana : मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए एक बड़ी राहत दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत, सरकार पात्र कन्याओं को ₹55,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर शादी के भारी-भरकम खर्च का बोझ कम करना और उन्हें सम्मानजनक तरीके से अपनी बेटियों का विवाह करने में मदद करना है।
यह योजना न केवल हिंदू परिवारों के लिए ‘कन्या विवाह योजना’ के रूप में, बल्कि मुस्लिम परिवारों के लिए ‘कन्या निकाह योजना’ के रूप में भी संचालित की जाती है। सहायता राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचता है।
किसे मिलता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। आवेदक को इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- लड़की और लड़के, दोनों का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- कन्या का नाम ‘समग्र पोर्टल’ पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आता हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो।
- इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी मिलता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।
राशि का वितरण कैसे होता है?
सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल ₹55,000 की राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसमें से ₹49,000 का चेक सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा करने के लिए दिया जाता है। वहीं, शेष ₹6,000 की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाती है। यह राशि सीधे आयोजन करने वाली संस्था को दी जाती है।
कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी सरल रखी गई है। इच्छुक और पात्र परिवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया:
- सबसे पहले, अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में जाएं।
- वहां से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे- नाम, पता, आयु, बैंक खाता विवरण आदि ध्यानपूर्वक भरें।
- फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर दें जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा और योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य है:
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
यह योजना राज्य के हजारों गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी बेटियों का विवाह संपन्न करा पा रहे हैं।











